झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है तथा जेएसएससी की ओर से जारी सूचना में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा 5 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में परीक्षा प्रक्रिया स्थगित की जाती है
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा तथा जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने बहादुर महतो व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति विज्ञापन पर रोक लगा दिया गया था तथा कोर्ट ने जेएसएससी को प्रतिपादित बनाते हुए यह भी नोटिस जारी किया साथ ही मामले में राज्य सरकार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं जेएसएससी को जवाब दायर करने का भी निर्देश दिया गया है उधर 26001 पदों पर नियुक्ति को लेकर जेएसएससी द्वारा 16 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जमा करवाया जा रहा था.
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